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Sunday, October 19, 2025
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परमानेंट बंद होंगी शराब की ये दुकानें, शासन ने जारी किया आदेश

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए उन शराब की दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश जारी किया है, जहां हर बार स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिलता है। यह निर्णय जनता की भावनाओं, आक्रोश और सामाजिक दबाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

परमानेंट बंद किया जाएगा

मंगलवार शाम (14 मई) को आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से उन सभी शराब की दुकानों को परमानेंट बंद किया जाएगा, जिन्हें हर साल स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ता है।

जिला अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट

आयुक्त सेमवाल ने सभी जिला अधिकारियों से यह जानकारी तलब की है कि उनके क्षेत्र में ऐसी कितनी दुकानें हैं, जहां हर वित्तीय वर्ष में लाइसेंस मिलने के बाद स्थानीय लोग विरोध जताते हैं। यह रिपोर्ट जल्द से जल्द आबकारी मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया फैसला

इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश बताया जा रहा है। हरि चंद्र सेमवाल ने पत्र में लिखा है कि, “स्थानीय जन आक्रोश और मात्र शक्तियों (महिलाओं) की जनभावनाओं को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विरोध झेल रही दुकानों को अब दोबारा न खोला जाए।”

जमा की गई राशि होगी लौटाई

वहीं, जिन दुकानों को बंद किया जाएगा, यदि उन पर किसी लाइसेंसधारी (अनुज्ञापि) द्वारा अग्रिम तौर पर कोई राजस्व राशि जमा की गई है, तो उसे नियमानुसार वापस लौटाया जाएगा।

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