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Sunday, October 19, 2025
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उत्तराखंड : पंचायत चुनावों पर हाईकार्ट की रोक के बाद नियमावली पेश करेगी सरकार

देहरादून। पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने सोमवार को एक अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली 2025 की अधिसूचना प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।

सचिव ने स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) जारी किया गया है, जिसकी पूरी तरह से अनुपालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के आदेशों का सम्मान करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज और नियमावली समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

सचिव चंद्रेश कुमार के अनुसार, आरक्षण नियमावली की अधिसूचना की प्रति इस समय प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस, रुड़की में तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र प्रकाशित कर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यायालय को स्थिति से अवगत कराना और पंचायत चुनावों के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना है।

उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान और कानून के अनुसार पूरी गरिमा के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जब तक उच्च न्यायालय से कोई अंतिम आदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक चुनावों की प्रक्रिया में कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र के लाखों मतदाताओं के लिए यह खबर बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनावों की समयसीमा और तैयारियों पर इस निर्णय का सीधा असर पड़ रहा है। अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय के आगामी निर्देशों पर टिकी हैं।

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