back to top
Monday, October 20, 2025
Homeउत्तराखंड22 सितंबर से बदल जाएंगे GST के नियम: दूध-रोटी से लेकर कार-बीमा...

22 सितंबर से बदल जाएंगे GST के नियम: दूध-रोटी से लेकर कार-बीमा तक, जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

नई दिल्ली | GST काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद आम जनता और उद्योग जगत से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की ज़रूरतों से लेकर ऑटोमोबाइल, खेल, बीमा, चिकित्सा उपकरण, कृषि मशीनरी और सौंदर्य उत्पादों तक पर लागू टैक्स में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। नई दरें नवरात्रि से पहले 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

मुख्य फैसले एक नज़र में

खेल आयोजनों के टिकट : 500 रुपये तक पर छूट, उससे अधिक पर 18% जीएसटी जारी।

दूध और डेयरी उत्पाद : अब UHT दूध भी टैक्स फ्री, प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक पर टैक्स घटकर 5%।

कारें : पेट्रोल/डीजल/CNG/LPG छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटकर 18%।

सौंदर्य सेवाएं : अब 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी, लेकिन ITC नहीं मिलेगा।

कृषि उपकरण : 12% से घटाकर 5%।

मेडिकल डिवाइस : ज्यादातर पर 5% जीएसटी लागू।

साबुन-शैंपू : टॉयलेट सोप, फेस पाउडर और शैंपू पर सिर्फ 5%।

खाद्य उत्पाद : जो किसी श्रेणी में नहीं आते, उन पर統一 5% टैक्स।

ब्रेड/रोटी/पराठा/पिज्जा ब्रेड : सभी भारतीय ब्रेड टैक्स फ्री।

विस्तार से फैसले

खेल जगत

आईपीएल और अन्य मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के टिकट पर 500 रुपये तक पहले जैसी छूट जारी रहेगी। 500 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर 18% जीएसटी लगेगा।

दूध और पेय पदार्थ

सामान्य दूध की तरह अब UHT दूध भी जीएसटी से मुक्त रहेगा।

बादाम, ओट्स, सोया और राइस मिल्क जैसे प्लांट-बेस्ड ड्रिंक पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

बिना अल्कोहल वाले पेय पर 40% जीएसटी जारी रहेगा ताकि गलत वर्गीकरण और विवाद न हों।

ऑटोमोबाइल

छोटी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी कारों (1200cc/1500cc तक, 4000mm लंबाई तक) पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।

सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवाएं

ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस और वेलनेस सेवाओं पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा, हालांकि इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा।

दवाइयां और मेडिकल डिवाइस

जीवनरक्षक दवाओं पर राहत जारी रहेगी। ज्यादातर चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल टूल्स और डेंटल इक्विपमेंट पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

खाद्य उत्पाद और ब्रेड

जिन उत्पादों की कोई विशेष श्रेणी नहीं थी, उन पर統一 5% जीएसटी लगाया गया।

ब्रेड, पराठा, रोटी और पिज्जा ब्रेड जैसी सभी भारतीय ब्रेड अब टैक्स फ्री होंगी।

कृषि उपकरण

सिंचाई प्रणाली, थ्रेशर, कटाई और खाद बनाने वाली मशीनों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू

पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। नई दरें तभी लागू होंगी जब मुआवजा सेस से जुड़े कर्ज और ब्याज पूरी तरह चुका दिए जाएंगे।

साबुन और सौंदर्य प्रसाधन

टॉयलेट सोप बार पर जीएसटी घटाकर 5%।

तरल साबुन पर अलग दर बनी रहेगी।

फेस पाउडर और शैंपू पर टैक्स घटकर 5%।

शहद और पनीर

असली शहद पर कम टैक्स, नकली शहद पर अधिक दर रखी गई है ताकि प्राकृतिक शहद को बढ़ावा मिले।

बिना पैक पनीर पर छूट, पैक्ड पनीर पर टैक्स जारी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बदलावों का मकसद जनता को राहत देना, टैक्स ढांचे को सरल बनाना और उद्योग जगत के विवाद कम करना है। दरें कम करने के फैसले से आम आदमी को रोजमर्रा की ज़िंदगी में सीधा फायदा मिलेगा, वहीं कुछ लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बोझ पहले जैसा बनाए रखा जाएगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments