तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT गठित करने के निर्देश दिए हैं। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस गवई ने आदेश देते हुए कहा कि हम यह आदेश दे रहे हैं।
SC ने कहा कि आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम एसआईटी को निर्देश देते हैं। कोर्ट ने CBI के 2 सदस्यों, एपी राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और FSSAI के एक एक्सपर्ट वाली SIT गठित करने का आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। हम नहीं चाहते कि यह मामला राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर स्वतंत्र संस्था मामले की जांच करेगी तो लोगों का विश्वास पैदा होगा।
पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भगवान को राजनीति से दूर रखें।अदालत ने यह भी कहा था कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। क्योंकि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि अस्वीकृत किए गए घी का परीक्षण किया गया था।